जम्मू एवं कश्मीर में राज्यपाल शासन पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कश्मीर में राज्यपाल शासननई दिल्ली| जम्मू एवं कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की पैंथर्स पार्टी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति दे दी। पैंथर्स पार्टी ने राज्य में बीते एक पखवाड़े में खराब कानून-व्यवस्था के आधार पर यहां राज्यपाल शासन लगाने की आवश्यकता जताई है और इसके लिए न्यायालय में याचिका दायर की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीम सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह मामला उठाया, जो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर अगले सप्ताह सुनवाई की सहमति जताई।

सिंह ने अदालत से कहा कि गत लगभग पंद्रह दिनों से राज्य में घेरेबंदी की स्थिति है। कोई भी सरकारी संस्था काम नहीं कर रही है, पेयजल और बिजली तक की समस्या पैदा हो गई है।

सिंह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत राज्यपाल को सरकार और विधानसभा को निलंबन में रखकर सारी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा तथा जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए राज्य में राज्यपाल शासन लागू करना अनिवार्य है।

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