कपड़े ट्रायल का वीडियो बना किया ब्लैकमेल फिर कोरे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवा किया निकाह, मिली जमानत

MBA की छात्रा को निजी वीडियो लीकर करने की धमकी देकर कोरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। हसीब खान नाम के शख्स पर छात्रा को अपनी बताने के लिए हस्ताक्षर वाले कोरे कागज का इस्तेमाल झूठा निकाहनामा तैयार करने का भी आरोप है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मामले में गुण दोष पर ध्यान किए बगैर कहा कि शिकायतकर्ता अदालत के समक्ष पेश नहीं हुई और आरोपी खान पहले ही दो साल से ज्यादा का समय हिरासत में काट चुका है। इसी के साथ मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता छात्रा का कहना है कि वह हसीब से कपड़े सिलवाती थी। हर बार किसी कपड़ी की नाम सही करने को लेकर हसीब उसे अपनी दुकान में ट्रायल करने की सलाह देता था। दुकान में ट्रायल रूम नहीं था लेकिन शटर गिरा था लिहाजा छात्रा ने कपड़े पहनकर देख लिया। इसी वाक्ये का वीडियो क्लिप बना हसीब उसे ब्लैकमेल करने लगा।

हसीब छात्रा को वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देता और उसने जबरन पीड़िता से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद उर्दू में उससे नाम इनाया खान लिखवा लिया। इसी कागज का इस्तेमाल उसने निकाहनामे के तौर पर किया। हालांकि आरोपी का कहना था कि उसके और छात्रा के बीच प्रेम संबंध थे और इसी के चलते दोनों ने शादी की थी।

मामले की जानकारी परिजनों को होने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। हसीब ने दो बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने उसे जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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