ऑनलाइन ठगी करने वाले तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

औरैया: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने ऑनलाइन लोन देने का झांसा देकर फर्जी कागजात तैयार करके लोगों से ठगी करने के तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी। थाना एरवाकटरा से गिरफ्तार आरोपित 24 मई 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थानाध्यक्ष एरवाकटरा विष्णु कुमार गौतम ने कुदरकोट तिराहे के पास एक मोटर साइकिल से ग्राम अमृतपुर थाना बेला निवासी सचिन कुमार पुत्र सर्वेंद्र सिंह, सुमित उर्फ राहुल पुत्र बृजेंद्र सिंह चौहान व शिवम पुत्र महेश को कई लैपटॉप व मोबाइल के साथ 23 मई 2020 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपित कंप्यूटर व मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से गुमराह करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपबंधों का दुरुपयोग कर लोगों को वाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेजकर ठगी के जाल में फंसाना इनका काम है। प्रलोभन देकर फर्जी कागजात तैयार करके लोगों से पैसा वसूलते हैं। आरोपित जनता के किसी व्यक्ति का इंटरनेट से फोटो प्राप्त करके अलग-अलग पते पर एक ही फोटो लगाकर फेक आइडी तैयार करते हैं तथा अपने को किसी फाइनेंसियल कंपनी में काम करना बताया है। फर्जी चेक बनाकर वाट्सएप पर भेजते हैं। गुरुवार को तीनों आरोपितों की जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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