जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम की पत्नी को छोड़ना होगा सरकारी बंगला

उमर अब्दुल्ला की पत्नीनई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास खाली करने का मंगलवार को आदेश दिया। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी उनसे अलग रह रहीं हैं।

यह आवास उमर को आवंटित किया गया था। जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने यहां अकबर रोड पर बंगला नम्बर सात खाली करने के जम्मू एवं कश्मीर सरकार के एस्टेट अधिकारी द्वारा 30 जून को जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की पायल की याचिका को खारिज कर दिया है।

उमर अब्दुल्ला की पत्नी जेड श्रेणी की सुरक्षा

इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को इसलिए सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है।

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