पोस्टर मामले में इलाहाबाद HC ने पूरी की सुनवाई, सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ हिंसा मामले में राजधानी में आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. इसके पहले संशोधित नागरिकता कानून  के खिलाफ 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक संपत्ति को पहुंची क्षति की भरपाई के लिए शनिवार को यूपी की योगी सरकार ने आरोपियों के फोटो वाली होर्डिंग जगह-जगह लगवा दी थी.

इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए योगी सरकार को नोटिस जारी किया था और रविवार को ही इसके लिए हाई कोर्ट ने सुनवाई भी की.

हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस विषय में इस बात का जवाब मांगा कि उन्होंने पूछा कि किस नियम के तहत यह पोस्टर राजधानी में लगवाए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने लखनऊ  के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को तलब किया था.

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आरोपियों के पोस्टर लगाने को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस पर सोमवार को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान लखनऊ के डीएम और कमिश्नर की पेशी भी हुई.

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