इनकम टैक्स रिटर्न का ‘सहज’ फॉर्म जारी, भरना बेहद आसान

इनकम टैक्सनई दिल्ली। एक अप्रेल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए रिटर्न फॉर्म एप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नए फॉर्म जारी कर दिए हैं। जिसे भरना पहले के मुकाबले काफी आसान है। इस वजह से इस फॉर्म का नाम ‘सहज’ दिया गया है। इस फॉर्म में 9 की बजाय सिर्फ 7 पेज ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं सहज फॉर्म को कसे भरें ताकि कोई ग़लती न हो।

आपको बता दें कि सैलरी और ब्याज पर रिटर्न पाने व्वाले लोगों को ITR1 भरना होगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बनाए गए सहज नाम के इस नए फॉर्म में पहले की तुलना में कम कॉलम हैं। इस फॉर्म में VIA के कई कॉलम को हटा दिया गया है। सिर्फ उन्हीं को रखा गया है जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ITR1/सहज फॉर्म में सिर्फ 18 अलग-अलग कॉलम होंगे जिसमें सेक्शन 80 के तहत इनकम टैक्स भरने में छूट की मांग की जा सकती है।

ITR1/सहज में जिन कॉलम्स को बनाए रखा गया है, उसमें सेक्शन 80C, मेडिक्लेम का सेक्शन 80D शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग बाकी चीजों को मेंशन करना चाहेंगे उनके लिए भी कॉलम दिए गए हैं।

80C के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मांगी जा सकती है। यह LIC, PPF और हाउस लोन के लिए होता है। इसके अलावा 80D को इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भरा जाता है। ITR1/सहज की ई-फाइलिंग में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जरूरी जानकारी देनी होंगी।

सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए सभी सात नए आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित किया है, इसमें वेतनभोगी और ऐसे लोगों, जिनकी आय मकान और ब्याज से कुल मिलाकर 50 लाख रुपये तक है, के लिए एक पन्ने का आसान आईटीआर1 भी शामिल है। अगर इनके अलावा किसी अन्य स्रोत से इनकम है तो नया फॉर्म सहज फॉर्म उनके लिए नहीं है।

आईटीआर-1 या सहज फॉर्म के कॉलम पार्ट-ई में नोटबंदी की अवधि के दौरान जमाओं की जानकारी देनी होगी। इस फॉर्म को goo.gl/lpTept पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

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