नई दिल्ली। रंगीन मिजाज लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अश्लील पोस्ट और वीडियो न वे देख पाएंगे और न ही कर पाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कदम उठाते हुए सरकार को एक आदेश जारी किया है। आदेश में मामले पर तुरंत एक हाईपॉवर कमेटी का गठन करने का फरमान है। जिसके माध्यम से ऐसे किसी भी पोस्ट या वीडियो पर रोक लगाई जा सके।
अश्लील पोस्ट और वीडियो
ख़बरों के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद के एनजीओ प्रजवाला ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने रेप वीडियो की रिपोर्ट दर्ज करने और उनको ब्लॉक करने की कार्रवाई की मांग की थी।
याचिका में कोर्ट से गुहार की गई थी की ऐसे वीडियो पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इस तरह के वीडियो साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है।
इस मामले में कोर्ट ने 6 दिसंबर को सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, गूगल इंडिया, याहू इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को नोटिस भेजकर पॉर्न वीडियो को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं इस पर जवाब मांगा था।
इसी कड़ी में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपना नया फरमान सुनाया है। ताकि आगे से इस तरह का कोई भी आपत्तिजनक कृत्य दोहराया न जा सके।