अगर आप भी हैं मिठाइयों के शौकीन तो जान से अक्टूबर से लागू हो रहा यह नया नियम

आगामी माह अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। दरअसल अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल के की समयसीमा कारोबारियों क बतानी होगी। इसका मतलब है कि खुली मिठाई कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा यह जानकारी देने दुकानदार के लिए जरूरी होगी।

आपको बता दें कि खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद एक अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समयसीमा को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस बाबत एसएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि “सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट(BEST BEFORE DATE) प्रदर्शित करनी चाहिए। खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं।”

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