जीएसटी का संशोधित मसौदा जारी, परिषद लेगी अंतिम फैसला

वस्तु एवं सेवा करनई दिल्ली| वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जु़ड़े तीन कानूनों के संशोधित मसौदे को हितधारकों के सुझावों को शामिल करते हुए सरकार ने शनिवार को जारी कर दिया है। सरकार इस संशोधित मसौदे को 2-3 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखेगी, जिसपर परिषद अंतिम फैसला करेगी।

राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा, “मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून, जीएसटी मुआवजा कानून को हमारी वेबसाइट (केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क) पर अपलोड कर दिया गया है। इन कानूनों पर जीएसटी परिषद की 2-3 दिसंबर को होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।”

राज्य अब आंतरिक रूप से संसोधित मसौदे पर विचार करेंगे, जिसे परिषद की कानून उपसमिति ने अंतिम रूप दिया है। इस उपसमिति में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल हैं।

केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का गठन मॉडल जीएसटी कानून के आधार पर किया जाएगा। राज्य अपने राज्य जीएसटी (एसटीएसटी) का मसौदा सीजीएसटी के आधार पर मामूली बदलाव के साथ तैयार करेंगे।

परिषद की मंजूरी के बाद जीएसटी से जुड़े चार विधेयक के मसौदों को संसद और राज्य के विधानसभाओं से पारित कराया जाएगा। इनमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राजस्व की हानि को लेकर बने राज्य मुआवजा कानून शामिल है।

सरकार ने नए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य रखा है।

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