राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर केंद्र चार हफ्ते में दे अपना जवाब : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने की नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और उसे याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने संसद, विधानसभाओं, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों में कामकाज के दिवस पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने की व्यवहार्यता पर जवाब मांगा। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में देश में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी को स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने की बहस में पड़ने से इंकार कर दिया था और स्पष्ट किया कि उसने अपना विचार व्यक्त किए बगैर ही केवल राष्ट्रगान के लिए इस तरह की याचिका को विचारार्थ रखा है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष 30 नवम्बर को देश भर के सिनेमा हॉल को आदेश दिया था कि किसी फिल्म के प्रदर्शन से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाएं और उस समय दर्शकों को खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाना होगा।