मथुरा में धारा 144 लागू, इन चीजों पर होगा प्रतिबंद

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में करीब तीन महीने तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा जिला प्रशासन ने अगस्त व सितंबर के महीने में आने वाले कई त्योहारों और परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर ये फैसला लिया है। यह आदेश 24 जुलाई से 19 सितंबर तक के लिए जारी किया गया है। जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेंगे जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो।

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के साथ ही कई त्योहार हैं। वहीं, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्धित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं, उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2021 समेत अनेक परीक्षाएं होनी हैं।

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