उत्तराखंड़ : COVID-19 टेस्ट के बिना कैदी नहीं कर सकेंगे जेल में प्रवेश

भारत में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। जिससे बचने के लिए राज्य सरकारे अपने-अपने स्तर से कार्य कर रही है। कहीं नाइट कर्फ्यू लग चुका है तो कही धारा 144 लागू की गई और जिस तरफ कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है वहां लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी बीच अबखबर आई है कि देव भूमि उत्तराखंड़ में जेल प्रशासन कोरोना से बचने के लिए एक ठोस कदम उठाने जा रही है। जिसमें आदेश जारी हुआ है कि अब किसी भी कैदी को बिना कोरोना टेस्ट के जेल में नहीं रखा जाएगा।

यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बाहर से आए कैदियों में जो भी कोरोना से संक्रमित वह अन्य कैदी के संपर्क में ना आए। आदेश में कहा गा है कि बिना कोरोना टेस्ट के बंदी जेल में नहीं रखे जाएंगे। साथ ही बैरक में जाने से पहले सात दिनों के लिए क्वारंटाइन पीरियड में कैदियों को रहना होगा। इसके लिए जेल में अलग से कैदियों की रहने की व्यवस्था की गई है।

इस आदेश पर जेल अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर यह आदेश जारी हुआ है। जेल के अंदर कोरोना वायरस के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही तारिखों पर जाने वाले कैदियों की वापसी पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।

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