अब केवल इस एक्ट से चलेंगी सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, कैबिनेट की मुहर की बाकी

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को एक सात जोड़ने के लिए अंब्रेला एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रदेश में कुल 11 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में इसे अंतिम रूप देते हुए शासन को सौंप दिया गया है। अब इसपर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है।

सरकारी विश्वविद्यालयों

प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों की नियुक्ति और कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट नीति होगी। वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियम भी एक समान होंगे।

जबकि इससे पूर्व सभी महाविद्यालय अलग-अलग नियमों से संचालित होते रहे हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन, उच्च शिक्षा निदेशक एससी पंत समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे।

गाजीपुर में लापरवाही बरतने पर एसएचओ लाइन हाजिर, एडीजी बृजभूषण सिंह ने की कार्यवाही

निजी विश्वविद्यालय भी आएंगे एक एक्ट के अधीन
निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी सरकारी विश्वविद्यालयों की तरह एक एक्ट बनेगा। निजी विवि में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक अनुभव को लेकर भी कोई समान नियम नहीं है। विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, इसे लेकर भी अलग-अलग नियम हैं। अब इसके लिए भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
छात्र हित में विश्वविद्यालयों को एक छत के नीचे लाया जा रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग एक्ट बनेगा। मुख्यमंत्री के समक्ष इसके प्रस्तुतिकरण के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।

LIVE TV