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लाल किला विस्फोट: दिल्ली की अदालत ने डॉ. बिलाल मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 10 नवंबर को हुए लाल किले विस्फोट मामले के आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 10 नवंबर को हुए लाल किले विस्फोट मामले के आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मल्ला को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मल्ला को 26 दिसंबर को दी गई 8 दिन की एनआईए हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था। आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने बिलाल मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने मल्ला को 9 दिसंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे साजिश का मुख्य आरोपी बताया था।

एनआईए की जांच के अनुसार, मल्ला ने जानबूझकर डॉ. उमर-उन-नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी, जो 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटक से भरी आई20 कार में विस्फोट करने वाला आत्मघाती हमलावर था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। एजेंसी ने 9 दिसंबर को बताया कि मल्ला पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। एनआईए ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन डॉक्टर – मुज़म्मिल गनाई, अदील राथर और शाहीन सईद – और एक धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान अहमद वागे शामिल हैं। अन्य पांच लोग मल्ला, आमिर राशिद अली, सोयब, जसिर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश और यासिर अहमद डार हैं।

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