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पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी की मां का एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी दिवंगत मां के पितृ पक्ष अनुष्ठान के दिन, पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक एआई द्वारा निर्मित वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी दिवंगत मां के पितृ पक्ष अनुष्ठान के दिन, पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक एआई द्वारा निर्मित वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। बिहार कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना और आगामी बिहार चुनावों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए एक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।

अदालत ने कहा कि वीडियो का प्रसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस तरह की सामग्री को अपमानजनक, अरुचिकर और अपमानजनक माना गया, जिसके कारण अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर वीडियो के आगे प्रसार पर रोक लगा दी और मौजूदा अपलोड को हटाने का निर्देश दिया।

इस वीडियो ने तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और भाजपा नेताओं ने इसे शर्मनाक और प्रधानमंत्री व उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमला बताते हुए इसकी निंदा की है। भाजपा ने अज्ञात कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। कांग्रेस ने वीडियो का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक आलोचना करना था, न कि अपमान करना। मामला अभी भी जारी है और आगे की सुनवाई में एआई-जनित सामग्री और राजनीतिक जवाबदेही जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

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