देश

बेंगलुरु की अदालत ने बलात्कार मामले में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय किए..

अदालत ने शनिवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए।

एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए। आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर अपराध शामिल हैं। रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376(2)(के) (नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(एन) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(बी) (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, कपड़े उतारने के इरादे से), 354(सी) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित आईटी अधिनियम की धारा 66(ई) के तहत भी आरोप हैं।

Related Articles

Back to top button