Supreme Court: केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया- अब इस जगह भी है महिलाओं को बराबर का अधिकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च्च न्यायालय को बताया की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी(एनडीए) के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बालों में शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। एएएसजी ( एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को यह जानकारी दी। पीठ एनडीए परीक्षा में महिला को भाग लेने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा; ‘एक अच्छी खबर है। सेना और सरकार के उच्चतम स्टार पर निर्णय लिया गया है कि एनडीए के माध्यम से महिलाएं सशस्त्र बालों में जा सकेंगी।’ जिसके बाद पीठ ने एएसजी से एक हलफनामे के जरिए इस बयान को रिकॉर्ड में रखने को कहा।

दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्तरिम आदेश पारित कर महिलाओं को अस्थायी आधार पर एनडीए परीक्षा में शामिल होने कि अनुमति दी थी, लेकिन वकील कुश कालरा की ओर से महिलाओं को एनडीए और इंडियन नेवल अकादमी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है जो समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फिलहाल इन दोनों अकादमियों में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

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