RBI ने ठुकराई चुनाव आयोग की मांग, उम्मीदवार अब निकाल सकेगे सिर्फ 24 हजार

नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी एक हफ्ते में सिर्फ 24 हजार रूपए ही निकाल पायेगे रिजर्व बैंक ने चुनाव आयोग की मांग ठुकराते को हुए ये अहम फैसला लिया है

चुनाव आयोग ने बुधवार को लिखे एक पत्र में आरबीआई से मांग कि थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की नकदी निकालने की सीमा 24,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दे इसके पीछे आयोग का तर्क था कि नोटबंदी के बाद लागू सीमा से उम्मीदवारों को अपने प्रचार का खर्च निकालने में कठिनाई हो रही है।

लेकिन रिजर्व बैंक ने चुनाव आयोग की इस मांग को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इस स्तर पर सीमा बढ़ाना संभव नहीं है इसपर चुनाव आयोग ने कड़ा रूख इख्तियार किया है।

आरबीआई के इस कदम से तिलमिलाए चुनाव आयोग ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर चिंता प्रकट की है चुनाव आयोग ने कहा ‘ऐसा लगता है कि आरबीआई को स्थिति की गंभीरता का आभास नहीं है.यह बात दोहराई जाती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है.और उचित तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

चुनाव आयोग ने रिजर्व बैंक से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बुधवार को आरबीआई से कहा था कि नोटबंदी के बाद लागू नकदी निकालने की सीमा की वजह से उम्मीदवारों को हो रही परेशानियों से वह वाकिफ है. आयोग ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव मैदान में है और उसे चुनावी खर्च के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते से प्रति सप्ताह दो लाख रुपये निकालने की अनुमति दी जाए।

चुनाव आयोग ने आरबीआई से कहा था कि 11 मार्च को मतगणना की तारीख तक यह सुविधा दी जानी चाहिए।

आयोग ने कहा था कि 24,000 रुपये की साप्ताहिक नकदी निकासी सीमा के साथ एक उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकतम 96,000 रुपये नकदी निकाल सकेगा. आयोग ने रिजर्व बैंक से कहा कि कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 28-28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं गोवा और मणिपुर में यह सीमा 20-20 लाख रुपये है।

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