नोएडा में 6-15 सितंबर तक धारा 144 लागू; सार्वजनिक स्थानों पर इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, जिला पुलिस ने पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 6 से 15 सितंबर तक गैरकानूनी सभा और अनधिकृत सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करते हुए धारा 144 लागू कर दी है।

आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों के दौरान “शांति और सद्भाव बनाए रखने” के प्रयास में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है। यह प्रवर्तन आज से लागू होगा और 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, नमाज, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम जैसी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय आगामी त्योहारों जैसे 6 से 7 सितंबर को जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए लिया गया। इसके अलावा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं और किसानों की प्रमुख बैठकें भी सितंबर से पहले निर्धारित हैं।

पुलिस के बयान के मुताबिक, किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में इलाके के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। पुलिस ने कहा कि धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अनुमत ध्वनि स्तर और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनुमत समय स्लॉट के भीतर ही किया जाएगा। आदेश के मुताबिक, “मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे।”

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