Mumbai Rape Case: पीड़िता के परिजनों को 20 लाख का मुआवज़ा, आरोपी ने गुनाह कबूला

मुंबई बलात्कार और हत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार ने पीड़िता के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है। बता दें कि 9 सितंबर को मुंबई के को साकीनाका क्षेत्र के ख़ैरानी रोड इलाक़े में एक युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। जांच में पता चला था कि दरिंदो ने युवती का रेप कर उसके प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला किया था। जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी।

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सोमवार को इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने बताया है कि इस पर हमने एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगाया है। हमने आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी भी मिल गई है। उसने अपना गुनाह कबूल किया है। जो हथियार इस्तेमाल किया गया था वह भी बरामद कर लिया गया है।

हेमंत नगराले ने बताया कि एक महीने में चार्जशीट चली जाएगी। अगले 15-20 दिन में हमारी जांच हो जाएगी। जो सैंपल्स लैब में जाएंगे उसमें थोड़ा समय लग सकता है। पीड़ित महिला के परिवार के लिए शासकीय योजनाओं और CM राहत फंड मिलाकर कुल 20 लाख का मुआवजा प्रोसेस किया जाएगा और अलग-अलग स्टेज में दिया जाएगा।

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