LPG सिलेंडर सब्सिडी के लिए देनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी

LPGनई दिल्ली। अगर आप उच्च वर्ग से हैं और LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को गिव इट अप नहीं करना चाहते तो सचेत हो जाइये। केंद्र सरकार जल्‍द ही गैस सब्सिडी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की कॉपी जमा करना अनिवार्य कर सकती है। सरकार चाहती है कि जिनका सालाना वेतन 10 लाख से अधिक है, वे गिव इट अप स्कीम के तहत LPG की सब्सिडी छोड़ दें।

LPG पर नया रूल

पेट्रोलियम मंत्रालय यह प्रस्ताव लाने के मूड में है। इसके तहत उपभोक्ता को गैस सब्सिडी पाने के लिए LPG डीलर के पास आईटीआर की कॉपी जमा करानी होगी। सब्सिडी पाने के लिए आईटीआर हर साल जमा करना होगा।

असल में मोदी सरकार गिव इट अप स्कीम कामयाब नहीं हुई थी।

केंद्र सरकार की गिव इट अप स्कीम के बहुत कामयाब नहीं हो पाई थी। इसी वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम टैक्स एक्ट के तहत आईटीआर के रिसीवर बनाने को कहा है।

इस योजना को लागू करवाकर उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार इस नियम को लागू करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 में संसोधन कर सकती है। नए नियम से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब्‍सक्राइर्ब्‍स का ब्‍योरा डायरेक्‍ट सीबीडीटी से लेंगी। जिससे ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राहक किस इनकम स्लैब में है और किससे सब्सिडी वापस लिया जाए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना है कि सीबीडीटी की ओर से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर वो सालाना 10 लाख से अधिक आय वाले लोगों को सब्सिडी से बाहर कर दे।

इसीलिए मंत्रालय ने कहा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को एलपीजी सब्सिडी की सुविधा से बाहर करने के लिए उनकी टैक्सेबल इनकम के बारे में हर साल यह जानकारी होना बहुत जरूरी है।

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