लालू यादव को चारा घोटाला केस में राहत, झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

( रितिक भारती )

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू यादव को जमानत मिल गई है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रूपये की निकासी से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।

दरअसल, सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्‍ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल हैं। इसमें इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है।

दूसरे केस के मामलों में भी हो चुकी है सजा

बता दे की, चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू यादव को पहले सजा मिल चुकी है। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी के लालू यादव जमानत पर है, इसमें इन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटाले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर है। इस मामले में उन्हें साढे 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लालू यादव को 33.13 करोड़ के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के तीसरे मामले में भी जमानत मिली थी। इस मामले में उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के चौथे मामले में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वे जमानत पर हैं।

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