GST काउंसिल में आम जनता को बड़ी राहत, इन 33 चीजों के कम हो गए दाम

नई दिल्ली। नए साल से पहले सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। केंद्र ने कुल 23 वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी रेट घटा दिया है। घटी हुई दर 1 जनवरी 2019 से लागू होंगी। जिन पर टैक्स कम हुआ है, उनमें 17 वस्तुएं और 6 सेवाएं शामिल हैं। 6 आइटम्स को 28 प्रतिशत स्लैब से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी वाले स्लैब में डाला गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद नई दरों का ऐलान किया है। जिन चीजों पर स्लैब कम हुआ है वो आम आदमी की रोजमर्रा की चीजे हैं।

खबरों के अनुसार सरकार ने 7 चीजों को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा है वहीं 26 चीजों को 12 और 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा है। कुल मिलकर 33 वस्तुवों पर टैक्स घटाया गया है।

जीएसटी के दायरे में कुल 1200 से 1300 आयटम शाामिल हैं जिसमें ढाई से तीन प्रतिशत आयटम ऐसे हैं जिन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। ऐसे में सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाले आयटमों की संख्या घटाकर 15 से 20 पर ले आई है। अब ऐसा होने पर जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब वाली सूची में लगभग डेढ़ दर्जन उत्पाद ही बचेंगे।

फिलहाल जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब में एयर कंडीशनर जैसे लक्जरी उत्पाद और सिगरेट जैसी कई अवगुणी वस्तुएं शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि एयर कंडीशनर, डिश वाशर और टीवी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाया जा सकता है। हालांकि सीमेंट जैसे उत्पादों पर काउंसिल जीएसटी की दरें कम करने से परहेज कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जीएसटी दरों में और कमी होने का संकेत दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार जल्द ही 28 फीसदी स्लैब में केवल 1 फीसदी आइटम रखेगी। यह उत्पाद भी हुए सस्ते

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लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू-सिगरेट को छोड़कर रोजमर्रा की सभी वस्तुओं को 18 फीसदी या उससे भी कम जीएसटी के दायरे में लाया गया है। रोजमर्रा की इन वस्तुओं में कंप्यूटर मॉनिटर, पावर बैंक, यूपीएस, टायर, एसी, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन और पानी गर्म करने वाला हीटर शामिल है।

इन चीजों पर घटी GST दरें

– टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया

– 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गईं

– 100 रुपए से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

– 100 रुपए से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

– व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई।

– फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

– फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और 5 फीसदी की गई।

– बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई।

– लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई।

– थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई।

– धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और 5 फीसदी की गईं।

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