ED समन मामले में केजरीवाल दिल्ली की अदालत में वर्चुअली हुए पेश, इस दिन होगी अगली सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कई समन से बचने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जांच एजेंसी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित जांच से जुड़े पांच समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

केजरीवाल के वकील ने ईडी के समन से बचने के मामले में अदालत के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट की मांग की। अदालत ने केजरीवाल को शनिवार (आज) के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी। अदालत द्वारा केजरीवाल को छूट दिए जाने के बाद, दिल्ली के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। सीएम ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वह आज अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने 7 फरवरी को केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था, यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया AAP प्रमुख अनुपालन करने के लिए “कानूनी रूप से बाध्य” थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और “बेवकूफी भरे बहाने” देते रहे। एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून की अवज्ञा करता है, तो यह “आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।”

ईडी ने अपने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ 3 फरवरी को एक नया शिकायत मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था।

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