लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, याचिका पर यूपी सरकार ने किया विरोध

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। इस स ई में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, जिसमें सरकार के ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया है।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले ट्रॉयल शुरू हो गया है, इस मामले में कुछ और आरोपी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस मामले में आशीष मिश्र को जमानत न दिया जाए। लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा वाली थी और यह गंभीर मामला है. अगर आशीष मिश्र को जमानत दी जाती है तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा।

सरकार के ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा पिछले एक साल से जेल में हैं, एक बार उनको जमानत मिली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया था। इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं, जिनका बयान होना। ऐसे में पांच साल तक ट्रायल चलेगा। 

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