CM योगी ने शनिवार रविवार के लॉकडाउन के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, अब बाहर निकलने वाले लोगो को…

यूपी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार व रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईकार्ड दिखाना होगा।

सरकार ने जारी किए ये दिशा-निर्देश:इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक) संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रात: 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शानिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शानिवार/रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अविध में खुले रह सकते हैं।

इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें आईटी और ITes से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यत: स्थापित की जाएगी।

इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों व यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

इस अविध में जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। जो कि चलता रहेगा और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों की पहचान पत्र के आधार पर आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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