दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली HC ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया हे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई के एक मामले में पूर्व मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई के एक मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया । न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए सबूतों से छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्यादातर गवाह पब्लिक सर्वेंट्स हैं।

दलीलों के दौरान, सीबीआई ने कथित तौर पर सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था, “सिसोदिया कार्यकारी, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उनका प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। उच्च पद पर आसीन उनके पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

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