
सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में बड़ा हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सभी पक्षों की सहमति के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और उनकी मां रानी कपूर से सख्ती से कहा कि वे इस विवाद को सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर न ले जाएं। बेंच ने कहा, “यह पारिवारिक झगड़ा है, इसे परिवार तक ही सीमित रखें। इसे मनोरंजन का विषय न बनाएं।”
विवाद ‘सोना ग्रुप’ की संपत्ति और फैमिली ट्रस्ट को लेकर है। 80 वर्षीय रानी कपूर ने अपनी बहू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर की उम्र को देखते हुए मध्यस्थता का रास्ता चुना है ताकि लंबी अदालती लड़ाई से बचा जा सके।



