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ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश साइन किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सभी देशों से आयात पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने Truth Social पर घोषणा की, “यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर साइन किया है, जो लगभग तुरंत लागू होगा।”

यह टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत लगाया गया है, जो बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स की बड़ी समस्या के जवाब में 150 दिनों तक 15% तक का टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह 24 फरवरी से प्रभावी होगा और कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद, दवाइयां और कुछ वाहन इससे छूट प्राप्त हैं।

यह कदम US सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2026 के 6-3 फैसले के ठीक बाद उठाया गया, जिसमें कोर्ट ने ट्रंप द्वारा IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता, यह अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। इस फैसले से सरकार को 130-175 बिलियन डॉलर तक रिफंड देने पड़ सकते हैं।

ट्रंप ने फैसले को “बहुत बुरा” और “विदेशी हितों से प्रभावित” बताते हुए कहा कि वे अन्य विकल्पों से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने Section 301 के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की नई जांच भी शुरू की है। पुराने Section 232 और Section 301 टैरिफ बरकरार रहेंगे।

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