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बजट 2026: सीतारमण ने कहा कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया और कहा कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने कहा, “मैं विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें राशि की कोई सीमा नहीं होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज आयकर से मुक्त होगा और इस मद पर किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं लिया जाएगा।

सीतारमण ने कहा हमने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले लोग 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकते हैं। गैर-लेखापरीक्षित व्यावसायिक मामलों और ट्रस्टों को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, “अब एक व्यक्ति के रूप में आप मामूली शुल्क के साथ 31 मार्च तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।” उन्होंने बताया कि मामूली अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा और 20 लाख रुपये से कम मूल्य की अचल विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। उन्होंने कहा, “मैं उन्हें अभियोजन से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।

1 अप्रैल से, आयकर अधिनियम लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा और 2026-27 के बजट में कर कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा। रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, “यह (प्रत्यक्ष कर संहिता) रिकॉर्ड समय में पूरी हो गई और आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरलीकृत आयकर नियम और प्रपत्र शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे, जिससे करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

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