आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय राय दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का एलान..
सियालदह जिला एंव सत्र अदालत ने संजय रॉय को आरजी कर की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिया है
अदालत ने शनिवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया है, अगस्त 2024 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी जूनियर डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस क्रूर अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में फैसला सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने सुनाया। अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें रॉय की घटना में संलिप्तता की ओर इशारा किया गया था।
कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया. सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया. जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.’