पूरे देश में स्कूल खोलने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

कोरोना महामारी के दौरान भारत में लगभग सभी राज्यों में स्कूल व कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, वैसे ही देशभर के स्कूलों को खोले जाने की मांग की जाने लगी।

दिल्ली के एक छात्र ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की हैं। इस याचिका में छात्र ने स्कूल को फिर से खोलने की मांग की हैं जिसके बाद अदालत ने छात्र की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को,निर्देश नहीं दे सकती।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसे मैं पब्लिक स्टंट नहीं मानता लेकिन बच्चों को इन सभी चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सभी सरकारें, स्कूल खोले जाने के प्रति जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक फरमान के तहत स्कूल खोलने के लिए नहीं कह सकते। तीसरी लहर ना आए, इसके लिए अभी वैक्सीनेशन अभियान चल रहा हैं।

जस्टिस जज चंद्रचूड़ ने कहा ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें अदालतों को निर्देश जारी करना पड़े यह एक ऐसा मुद्दा हैं जिसमें न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। वहीं अधिवक्ता आरपी मेहरोत्रा ने अदालत को बताया कि यह याचिका प्रचार के लिए नहीं दी गई। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्थानीय प्राधिकरण जांच करेगा कि मामला किन राज्यों में कितना है। उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।

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