फल पट्टी संरक्षण के लिए नैनीताल हाई कोर्ट ने दायर कि याचिका…
रिपोर्ट – कान्ता पाल
लोकेशन – नैनीताल
नैनीताल हाई कोर्ट ने रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में आवासीय कालोनियां के निर्माण, स्टोन क्रेशर लगाये के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि सरकार 1985 के फल पट्टी संरक्षण अधिनियम व अधिसूचना का प्रचार प्रसार कर इसका पालन कराना सुनिश्चित करें।
आपको बता दे रामनगर निवासी अपूर्व जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर में लीची और आम के उत्पादन क्षेत्र के 26 गाॅव व उसके 3 किलोमिटर के क्षेत्र को सरकार ने 2002 में फलदार वृक्ष सरंक्षण अधिनीयम के तहत फलपटटी घोषित करी थी जिसमें फलदार पेडो के क्षेत्र में आवासीय कालोनी व किसी भी प्रकार के उघोग लगाने पर प्रतिबंध लगाया था जिसमें केवल राज्य सरकार को विशेष परिस्थती में ही कोई निमार्ण की अनुमती थी।
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लेकिन रामनगर जिला प्रशासन द्धारा सरकार के इस आदेश के बाद भी 27 एकड फलदार पटटी को अकृषक घोषित कर उक्त क्षेत्र को रेता बजरी के का भंडारण ग्रह बना दिया गया है साथ ही बडे पैमाने में फल दार पेडो को काट दिया गया है और इस क्षेत्र में आवासीय कालोनियो को बनाने की अनुमति भी दे दी है।