दिल्ली में अब चल सकेंगी 2000 सीसी की डीजल गाड़ियाँ

2000 सीसीदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी कार निर्माता कंपनियां, डीलर और खरीदार एक प्रतिशत पर्यावरण सेस जमा करें।

दरअसल ऑटोमाबाइल दिग्गज कंपनी मर्सिडीज बेन्ज डीजल कारों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

जर्मनी की इस कार निर्माता कंपनी ने कहा था कि वह डीजल कारों की बिक्री पर एक प्रतिशत पर्यावरण सेस देने को तैयार है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने भी कुछ राहत देने का आग्रह किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रही।

मर्सिडीज बेन्ज के अलावा टोयोटा ने भी अपनी कारों की शोरूम कीमतों पर एक फीसदी सेस देने का प्रस्ताव दिया है।

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