सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्रियों से कहा खाली करो बंगले

सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली। उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन नेताओं से कहा है कि उनको दो महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यह आदेश यूपी के उन सभी मुख्‍य‍मत्रियों के लिए है जिनके पास सरकारी बंगला है। कोर्ट ने कहा कि उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्‍यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्‍याण सिंह और रामनरेश यादव को सरकारी बंगले मिले हुए हैं।

इन सभी नेताओं को लखनऊ में बंगले दिए गए थे। दरअसल यूपी में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे। साल 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

इस याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और अब अपना आदेश सुनाया है।

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