सीवीसी की चेतावनी, एनजीओ के जरिए धन कमाया तो खैर नहीं !

सीवीसीदिल्‍ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उद्यमों के कर्मचारियों के ठेकेदारों या अन्य लोगों से चंदा हासिल करने के लिए एनजीओ स्थापित करने के प्रति आगाह किया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह कदम आयोग के ऐसे मामले देखने के बाद उठाया गया है जिसमें पाया गया कि ठेकेदारों, विक्रेताओं, ग्राहकों या अन्य लोगों से जिनके साथ उनके वाणिज्यिक संबंध है या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उद्यमों के साथ आधिकारिक लेना-देना है उनसे चंदा हासिल करने के लिए कर्मचारियों, उनके पति या पत्नी ने संगठन बना रखे हैं या उन संगठनों को उनका संरक्षण प्राप्त है।

सीवीसी ने सोमवार (1 अगस्त) को जारी नए दिशा-निर्देश में कहा कि इस तरह के चंदे अनैतिक प्रचलन को बढ़ावा देंगे और शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। इसको देखते हुए सीवीसी ने सार्वजनिक उपक्रम, वित्तीय सेवा विभाग के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सलाह दी कि वह ऐसे दस्तूरों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों के आचरण से जुड़े नियमों में उपयुक्त और विशेष प्रावधान शामिल करें या जरूरी निर्देश जारी करें।

सीवीसी ने जारी की चेतावनी

इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वो चंदा हासिल करने के प्रचलन पर रोक लगाएं।

डीएफएस ने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करने को गंभीरता से लिया जाएगा और वे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत रिश्वतखोरी के अपराध के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

सार्वजनिक उपक्रम (डीपीई) विभाग ने इस तरह के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी प्रशासनिक विभागों को सलाह दी है कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें। सीवीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कहा गया है कि वो इस तरह के मामले सामने आने पर जरूरी कार्रवाई करें।’

डीओपीटी ने हाल में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से कहा था कि वह किसी कंपनी में अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें। मौजूदा नियम सरकारी कर्मचारियों पर वैसी किसी कंपनी को कोई ठेका देने से रोकते हैं जिसमें उनके परिवार का कोई सदस्य काम करता हो।

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