सपा सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा भगोड़ा घोषित!

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने बुधवार को 42 साल पुराने एक मुकदमें में सपा सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा और दो अन्य लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में रविदास मेहरोत्रा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री रहे हैं।

दरअसल, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साल 1979 के मामले में रविदास मेहरोत्रा के अलावा दो और लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 और 426 में आरोप पत्र दाखिल है। यह एफआईआर लविवि के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डीपी दीक्षित ने दर्ज करवाई थी।

यही नहीं साल 1982 के मामले में भी रविदास मेहरोत्रा के अलावा दो अन्य लोगों के खिलाफ भी आईपीसी की धार 452 और 326 में आरोप पत्र दाखिल है। इस मामले में एफआईआर सीनियर लाइब्रेरियन केसी श्रीवास्तव ने दर्ज करवाई थी। वहीं 1985 में रविदास के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र धारा 147, 342, 188, 323, 452, 506 और 7 सीएलए एक्ट के तहत दाखिल है। इस मामले में एफआईआर चंद्रशेखर आजाद छात्रावास के तत्कालीन प्रोवोस्ट ने दर्ज करवाई थी। यह तीनों प्रकरणों में एफआईआर थाना हसनगंज में दर्ज है। यही नहीं मामलों को लेकर इंस्पेक्टर हसनगंज के विरोद्ध भी नोटिस जारी किया गया है।

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