सुप्रीम कोर्ट ने की शराबबंदी, खतरे में पड़ी 10 लाख लोगों की नौकरियां

सुप्रीम कोर्टलखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 15 दिसंबर को दिए गए आदेश को जारी रखा। जिसमे उसने हाइवे के 500 मीटर की दूरी पर खुली सभी शराब की दुनाकों को बंद करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश शराब की दुकानों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के किनारे बने रेस्त्रां और होटलों पर भी लागू है।

नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन के प्रमुख रियाज अमलानी ने कहा कि हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदेश के बाद कितने रेस्त्रां और होटल प्रभावित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को हाईवे किनारे देशी-अंग्रेजी शराब की दुकाने बंद मिलीं। कुछ लोग अपनी दुकाने हाईवे से हटा कर मानक की दूरी पर चलाना शुरू कर दिया।

नैशनल और स्टेट हाइवेज से 500 मीटर की दूरी तक में शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने से होटल इंडस्ट्री में 10 लाख एंप्लॉयीज की नौकरी पर संकट आ सकता है। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले में होटल और रेस्तरां में बिकने वाली शराब पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि हाइवेज के किनारे शराब की बिक्री पर रोक को लेकर 15 दिसंबर को दिया गया उसका आदेश होटल और रेस्तरां पर भी शामिल होता है।

फेडरेशन ऑफ होटल्स ऐंड रेस्तरां असोसिएशंस ऑफ इंडिया की लीगल कमिटी के मेंबर प्रदीप शेट्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में इस बैन से 2,000 होटल और करीब 10,000 रेस्तरां प्रभावित होंगे। शेट्टी ने कहा, ‘एक इंडस्ट्री के तौर पर हमें पूरी तरह झटका लगा है। महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों की राय है यह बैन सिर्फ शराब की दुकानों पर ही लागू होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि इस बैन से रेवेन्यू में 40 पर्सेंट तक की कमी आ सकती है।

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