लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष होगी। देश में पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर की जाए।

मौजूदा समय में पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। लेकिन अब मोदी सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदु मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग ने जया जेटली की अध्यक्षता में बने टॉस्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जया जेटली की अगुवाई वाले टास्क फोर्स ने ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इन सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस टास्क फोर्स का गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।’

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