योगी सरकार ने GST को दी मंजूरी, इन वस्तुओं पर नहीं देना होगा टैक्स

योगीलखनऊ। यूपी कैबिनेट की बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी-2017) को मंजूरी दे दी गई। इसमें आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं को कर मुक्त रखने समेत कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।

सरकार के प्रवक्ता श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि जीएसटी अधिनियम 2017 में 20 लाख रुपए सालाना से कम के टर्नओवर पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। 75 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को कंपाउंडिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा व्यापारी एक प्रतिशत की दर से कंपाउंडिंग भी करा सकेंगे। हालांकि यह दर व्यापारियों के लिए दो प्रतिशत और रेस्टोरेंट के लिए पांच प्रतिशत रखी गई है।

शर्मा ने बताया कि कारोबारियों को तीन महीने में एक बार रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा एक वार्षिक रिटर्न भी जमा करना होगा। शर्मा ने बताया की जीएसटी के पंजीकरण के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन पूर्ण होने पर तीन दिन के भीतर संबंधित अधिकारीयों को निर्णय करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन स्वत: स्वीकृत मां लिया जाएगा। उसे कंप्यूटर से जनरेट की गई पंजीकरण संख्या और अनुमोदन का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया जाएगा।

इन वस्तुओं पर नहीं देना होगा टैक्स

जीएसटी में आमजन की रोजमर्रा की वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है। इनमें खुला खाद्द्य अनाज, ताज़ी सब्जियां, आटा, बेसन, गुड़, पूजा सामग्री, प्रसाद, नमक, काजल, खजूर, झाडू और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

वहीं चीनी, चायपत्ती, स्किम्ड मिल्क, पैक्ड पनीर, ड्राई फ्रूट्स, पीडीएस केरोसिन, घरेलू एलपीजी, 500 रुपए तक के जूते, एक हजार रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स और अगरबत्ती आदि पर 5 फ़ीसदी कर लगेगा।

 

 

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