यूपी के बाद अब गुजरात में भी आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, CM रुपाणी कर रहे हैं मंथन

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने इसके खिलाफ कानून बना लिया है। वहीं यूपी में इसके आरोप में संलिप्त पाए जाने के खिलाफ सजा का भी प्रवधान है। जिसके बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके अंतर्गत शादी के जरिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ और अधिक कठोर सजा का प्रस्ताव दिया गया है। इस नए कानून के तहत कड़े जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा की प्रवधान होगा।

गुजरात की विधानसभा में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद यह राज्य भी लव जिहाद के कानून वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन यानी मंगलवार को यह विधेयक गुजरात विधानसभा में पेश किया गया है। इस नए कानून के अंतर्गत युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर पांच साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कानून के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी। इसी के साथ किसी भी युवती को शिकार बनने से भी बचाया जा सकेगा।

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