भारतीय सेना की 39 महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा स्थायी कमीशन

भारतीय सेना की 39 महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाए। इसी के साथ ही कोर्ट ने 25 अन्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन ना देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जिन महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन नहीं देने का फैसला किया है उन पर लिखित में एफिडेफिट दें कि क्या हमारे फैसले में उन सभी का स्थाई कमीशन कवर नहीं होता है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है। इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है। इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं।

वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 71 में से 39 को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि 71 में से 7 चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त हैं, जबकि 25 के खिलाफ अनुशासनहीनता के गंभीर मामले हैं और उनकी ग्रेडिंग खराब है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सेना की महिला अधिकारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को सेना से कहा था कि इसे अपने स्तर पर सुलझाया जाय।

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