बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट मथुरा कृष्ण जन्मभूमि भूमि मामले में मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास मथुरा शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा ”सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और जहां तक स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तारीख 9 जनवरी तय की है…हाई कोर्ट का आदेश जारी रहेगा और हाई कोर्ट मामले पर आगे बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं है”

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के मई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया।

ईदगाह परिसर के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक दर्जन से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने कृष्ण के जन्मस्थान के 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था।

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