पेंशनधारको के लिए अच्‍छी खबर… अब जल्द हो मिलेगा बदली हुई स्‍कीम का फायदा

EPS पेंशनर्स (EPS Pensioners) के लिए अच्‍छी खबर है. उनके लिए ज्‍यादा पेंशन मिलने का रास्‍ता साफ हो गया है. सरकार ने रिटायरमेंट (Retirement) के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया है.  इस नियम के तहत अब अगले महीने या मई से पेंशन मिलने लगेगी. आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था. यह ऑप्शन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है. इस मामले में यह अवधि 15 साल की है. सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था. इस कदम से हर महीने 630,000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

क्‍या है नियम? कर्मचारी पेंशन स्‍कीम (EPS) के नियमों के अनुसार, 26 सितंबर, 2008 के पहले रिटायर हुए ईपीएफओ मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम एक-तिहाई एकमुश्‍त यानी कम्‍युटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं. बाकी की दो-तिहाई पेंशन उन्‍हें जिंदगीभर मासिक पेंशन के तौर पर मिलती है.
यह कदम खासतौर से उन ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और पेंशन की आंशिक निकासी का विकल्‍प चुना है. कम्‍युटेड पेंशन का विकल्‍प चुनने की तारीख से 15 साल बाद उन्‍हें पूरी पेंशन का फायदा दोबारा मिलने लगेगा.

सरकार पर पड़ेगा 1500 करोड़ रुपये का बोझ- ईटी की खबर के मुताबिक, सरकार पर इससे 1500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. स्कीम के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में जारी कर दिया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ महीने लग गए. अब सरकार पूरी पेंशन देने के लिए तैयार है.

क्‍या होता है कम्‍युटेशन-पीएफ खाताधारक अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो रकम प्रति महीने पाने के हकदार हैं, उसमें से एक निश्चित राशि अगर एडवांस में एकमुश्त निकालते हैं, तो उसे पेंशन का कम्युटेशन कहते हैं.

26 सितंबर 2008 से पहले यह नियम था कि पीएफ खाताधारक रिटायरमेंट के बाद अपने 100 महीने की पेंशन का एक-तिहाई हिस्सा एकमुश्त एडवांस में निकाल सकते थे. 15 साल के बाद पूरी पेंशन की बहाली का प्रावधान था.

क्या है अग्रिम पेंशन की सुविधा- इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं. पूरी मासिक पेंशन को बहाल करने के प्रस्‍ताव को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी ने 21 अगस्‍त, 2019 को हरी झंडी दी थी. नए बदलावों से यह सुविधा और भी आकर्षक हो जाएगी.

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