नोएडा प्राधिकरण अध्यक्ष के अधिकार सीज

 नोएडाइलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना तीनों प्राधिकरणों के चेयरमैन रमा रमण की पोस्टिंग पर बड़ा आदेश देते हुए उनके अधिकार सीज कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गोयल की पीआईएल पर जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में 2 हफ्ते में आईएएस ट्रांसफर-पोस्टिंग कमेटी को फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। 

सरकार को कड़ी फटकार 
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दो हफ्ते मे रमा रमण के स्थानांतरण पर फैसला लेने को कहते हुए सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण पदों पर बरसों से बिठाना यूपी सरकार की अक्षमता को साबित करता है। कोर्ट प्रदेश सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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