दिल्‍ली हाईकोर्ट का फैसला, निजामुद्दीन मरकज में इतने लोग कर सकेंगे नमाज़ अदा

दिल्‍ली हाईकोर्ट का कहना है कि रमजान के महीने में निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी है, लेकिन इसकी अनुमति तय गाइडलाइन और SOP के अधीन ही होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल 23 मार्च से मरकज बंद है। कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को रमजान पर 5 बार की नमाज की अनुमति दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की अपील करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में तब्लीगी मरकज़ का ताला खोलने के लिए जारी सुनवाई के बीच दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को पिछले महीने उस समय बड़ी सफ़लता मिली जब न्यायालय ने शबे-बरात और रमज़ान को देखते हुए तब्लीग़ी जमात के मरकज़ का ताला खोले जाने की इजाज़त दे दी थी।

इस मामले में आज केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की। इसमें कहा गया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तरह के जमावड़ों पर पाबंदी लगाने वाली डीडीएमए की अधिसूचना सभी धर्मों पर लागू होती है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, या नहीं।

LIVE TV