तीन तलाक पर मई में संविधान पीठ करेगी सुनवाई

संविधान पीठ नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ और मुस्लिम समाज में बहुविवाह प्रथा के खिलाफ दायर एक याचिका पर संविधान पीठ 11 मई से सुनवाई शुरू करेगी। संविधान पीठ 11 और 12 मई को शुरुआती सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि शुरुआती सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 15 मई से 19 मई के बीच चलेगी।

न्यायमूर्ति केहर ने कहा कि मामले पर सुनवाई सप्ताहांत पर – 13 और 14 मई – को भी हो सकती है, क्योंकि न्यायाधीशों ने सप्ताहांत पर कार्य करने की सहमति दे दी है।

तीन तलाक पर सुनवाई में लगने वाले समय को लेकर न्यायमूर्ति केहर ने वकीलों से बहस के लिए समय-सारणी तैयार करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की समय सारणी तैयार की जा सकती है, तो इस मामले में क्यों नहीं।

न्यायमूर्ति केहर ने कहा,  अगर एनजेएसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए समय सारणी तैयार की जा सकती है, इस मामले में क्यों नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 16 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान वकीलों से कहा था कि वे मामले से जुड़े अपने-अपने तर्क कारणों सहित अदालत को पेश करें और संबंधित अदालती फैसलों का भी जिक्र करें।

अदालत ने वकीलों से समूह से आपस में मुद्दों को बांटने के लिए भी कहा है, ताकि निर्धारित समयसीमा में मामले में सुनवाई पूरी हो सके।

 

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