पीएम मोदी ने खेला टैक्‍स चोरों के खिलाफ मास्‍टर स्‍ट्रोक, इस वार से बचना होगा नामुमकिन

टैक्‍स चोरोंनई दिल्‍ली। बढ़ती टैक्‍स चोरी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने टैक्स के नियमों में ऐसा बदलाव किया है। जो टैक्‍स चोरों की नींद उड़ा देगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए यह अहम बदलाव एक अप्रैल 1962 से लागू होंगे। वित्त विधेयक 2017 में आयकर अधिनियम में ये अहम संशोधन प्रस्तावित किया है।

मोदी सरकार ने 55 साल पुराने कानून को बदल दिया है। अब इनकम टैक्स अधिकारी किसी अफवाह या कहें तो बेबुनियादी खबर पर भी आपके घर आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि उनको इसकी जानकारी कहां से मिली, छापेमारी का आदेश किसने दिया। यह कालेधन, बेनामी संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ अभियान चला रही सरकार का टैक्स चोरों पर यह सीधा हमला है।

मोदी सरकार के इस निर्णय से गुप्त आय के जरिए कालाधन रखने वाले लोगो का पर्दाफाश होगा। साथ ही टैक्‍स चोरी के मामलों में भी कमी आने की संभावना है। बजट में आयकर कानून की धारा 132 के सेक्शन (1) और सेक्शन (1A)में बदलाव किया गया है। इसमें टैक्स अफसरों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इसमें टैक्स अधिकारियों, जांचकर्ताओं की जांच, खोज और जब्ती का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वह बिना किसी को कुछ भी जानकारी दिए आपके घर आ सकते हैं और आपके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर उनको आपके द्वारा दी गई जानकारी पर शक होता है तो वह आपके खिलाफ जांच भी कर सकते हैं।

इस दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर को छापे मारने की वजह बताने की जरूरत नहीं होगी और ना यह बताना होगा कि यह जांच और सील का अभियान क्यों चलाया गया। यह वोडाफोन जैसे मामलों में सरकार के लिए जरूर फायदेमंद हो सकता है जिसमें वोडाफोन यूपीए 2 के शासनकाल में करीब 11 हजार करोड़ रुपए का टैक्स देने से बच गई थी।

1,838 जगह हुई छापेमारी

साल 2014 से दिसंबर 2016 तक इनकम टैक्‍स विभाग ने 1,838 जगह छापे मारे जिसमें 2,607 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। इस कारवाई के दौरान लगभग 33 211 करोड़ रुपए की गुप्त आय का पता चला। जिसके तहत 2,549 मामले दर्ज किए गए और 75 अपराधी गिरफ्त में आए।

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