गरीबों राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान…

कल से देश के गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ लागू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

मौजूदा समय में यह है नियम
मौजूदा समय में जिस जिले का राशन कार्ड बना होता है, आपको उसी जिले में राशन मिल सकता है। वहीं अगर आप जिला बदल लेते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता। इससे गरीबों को आसानी से सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। एक देश, एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं।
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ऐसे होगी लाभार्थियों की पहचान
इस सरकारी योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) से की जाएगी। देश में इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे ही राज्य सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे ही उन्हें ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

मालूम हो कि मोदी सरकार की इस योजना से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और पुराने कार्ड की जगह नया राशन कार्ड बनवाना होगा।

भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है अप्लाई
अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माता-पिता के राशन कार्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जोड़ा जाएगा।

धारकों को इतने में मिलेगा चावल-गेहूं
राशन कार्ड धारकों को पांच किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से और गेहूं दो रुपये किलो की दर से मिलेगा। कार्ड दो भाषाओं में – स्थानीय भाषा और हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जारी होगा।

30 सितंबर तक आधार से करना होगा लिंक
राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद राशन कार्डधारकों को राशन मिलता रहेगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

 

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