लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा को कोर्ट से राहत नहीं, तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया
लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को राहत नहीं सीजेएम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले की कार्रवाई करते हुए आशीष मिश्रा का तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन, अदालत ने आशीष को 13 से 15 तारीख तक यानी तीन दिन के लिए रिमांड पर भेजा है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि आशीष मिश्रा से पुलिस लगातार 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में पुलिस और क्या पूछताछ करना चाहती है? इसपर सरकारी पक्ष के वकील ने पूछा कि आप बताएं आशीष मिश्रा ने किस तरह जांच में सहयोग किया है? 12 घंटे चली पूछताछ में वो सिर्फ 40 सवालों का ही जवाब दे पाए थे। वो भी संतोषजनक नहीं थे। वादी मुकदमा की तरफ से एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा ने हलफनामा दाखिल किया। सीजेएम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
गौरतलब है कि आशीश मिश्रा लखीमपुर खीरी मामले का मुख्य आरोपी है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मिश्री पर कार से कुचले का आरोप है। आशीष मिश्रा को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले मिश्रा से 12 घंटे पूछताछ की गई थी। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजाा है। अब अगले तीन दिनों तक एसआईटी आशीष से और ज्यदा पूछताछ कर सकेगी।